फायर एनओसी बिना नहीं संचालित होंगे शहर में एक भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निगम अग्निशमन विभाग करेगा सख्त कार्यवाही।
Date Published : 26 Jun 2026 09:52 AM

उदयपुर। नगर निगम अग्निशमन विभाग की शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार दूसरे दिन भी सख्त कार्रवाई जारी रही। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर अग्निशमन विभाग की टीम ने अग्नि सुरक्षा नियमों की लगातार अवहेलना करने तथा पूर्व में जारी नोटिसों की अनुपालना नहीं करने वाले चार प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।
इन इमारतों को किया सीज।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर निगम द्वारा पिछले कई समय से एक अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान में पहले सभी प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में अग्नि सुरक्षा संबंधित उपकरण स्थापित करने हेतु अपील की गई थी, उसके बाद नोटिस जारी किए गए उसके उपरान्त भी कई प्रतिष्ठानों ने सभी को अनदेखा करते हुए लापरवाही की। इसी के चलते मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सेक्टर-3 स्थित मीरा होटल, गुलाब बाग स्थित ग्रैंड सीता होटल, सेक्टर-14 स्थित एक रेस्टोरेंट तथा सेक्टर-3 सेवा आश्रम स्थित ग्रैंड गिफ्ट कॉम्प्लेक्स में संचालित कोचिंग को अग्नि आपातकालीन सुरक्षा प्रावधानों के तहत सीज किया गया। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा तथा निगम पुलिस निरीक्षक मंगीलाल डांगी एवं भारी जाब्ता मौजूद रहा।
इस कारण हुई सीज की कार्यवाही।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि पूर्व में किए निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों में आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकास व्यवस्था का अभाव, फायर सेफ्टी मानकों की अनुपालना नहीं होना तथा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त नहीं करना पाया गया। विभाग द्वारा पूर्व में संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने पर एवं आमजन के जानमाल की रक्षा हेतु यह कठोर कदम उठाया गया।
फायर एनओसी बिना नहीं संचालित होंगे शहर में एक भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निगम करेगा सख्त कार्यवाही।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को फायर एनओसी के बिना संचालित नहीं होने दिया जाएगा। जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 
अग्नि सुरक्षा मानकों के बिना नहीं खुलेगे प्रतिष्ठान।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि जब तक सीज किए गए संबंधित प्रतिष्ठान आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित कर निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना नहीं करते तथा विभाग से विधिवत फायर एनओसी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक सीज किए गए प्रतिष्ठानों को पुनः संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
निगम आयुक्त की अपील।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के सभी संस्थान संचालकों एवं आमजन से अपील की कि वे जनजीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना करें तथा प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। नगर निगम द्वारा आमजन के हित हेतु अभियान चलाया गया है शहरवासी अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना करते हुए इसमें अपना सहयोग देवे।

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