निगम क्षेत्र में दुकानों में रखना होगा कचरा पात्र, आकस्मिक जांच में कचरा पात्र नहीं मिलने पर भरनी होगी शास्ति
निगम क्षेत्र में दुकानों में रखना होगा कचरा पात्र,आकस्मिक जांच में कचरा पात्र नहीं मिलने पर भरनी होगी शास्ति
उदयपुर। नगर निगम में क्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठानों को अब से कचरा पात्र रखना अनिवार्य होगा, आकस्मिक जांच के दौरान कचरा पात्र नहीं मिलने पर उक्त प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शास्ति काटी जाएगी। नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार अगले 7 दिन तक किसी भी प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण करेंगे।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम द्वारा एक और सख्त कदम उठाए जा रहा है । कई बार संज्ञान में आया कि रात्रि को कई लोगों द्वारा सड़क पर कचरा फेंक दिया जाता है। इस कारण अब से निगम क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान में कचरा पात्र अनिवार्य किया गया है। शहर में स्थित समस्त प्रतिष्ठानों जैसे ठेले, गुमटी, दुकान, किराणा, रेस्टोरेन्ट, इत्यादि पर व्यवसायीयों द्वारा कई बार कचरा पात्र के अभाव में सड़क पर कचरा बिखेर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान का कचरा इधर-उधर नहीं फेंके इस हेतु समस्त प्रतिष्ठानों में कचरा पात्र होना अनिवार्य किया गया है।
कचरा पात्र नहीं मिलने पर भरनी होगी शास्ति
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिष्ठान पर यदि कचरा पात्र नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए शास्ति काटी जाएगी। अगले 7 दिन तक निगम के सभी स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जमादार औचक निरीक्षण करेंगे एवं कचरा पात्र नहीं मिलने पर शास्ति काटेंगे।